भालू की मौत मामले में 5 गिरफ्तार, 1 फरार

महासमुंद। बागबाहरा वन परिक्षेत्र के खल्लारी सर्किल में मृत मिले भालू की घटना में पुलिस और वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक आरोपी अब भी फरार है। आरोपियों के पास से सूअर का मांस, कुल्हाड़ी, जीआई तार और ट्रैक्टर जब्त किया गया है।

कैसे हुआ भालू की मौत का खुलासा

मंगलवार को वन विभाग को जोरातराई के खसरा नंबर 179 से भालू की मौत की सूचना मिली थी। टीम मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर अवराडबरी वन डिपो भेज दिया। घटनास्थल की जांच के दौरान वन अधिकारियों को पता चला कि इलाके में अवैध शिकार के लिए 11 केवी विद्युत लाइन में जीआई तार लगाई गई थी। इसका उद्देश्य जंगली सूअर का शिकार करना था, लेकिन इसी विद्युत जाल में एक भालू फंसकर उसकी मौत हो गई।

आरोपियों ने घटना को छुपाने के लिए भालू के शव को दूर ले जाकर रख दिया था। इससे साफ है कि घटना केवल शिकार तक सीमित नहीं रही, बल्कि वन्यजीव संरक्षण कानून की गंभीर अवहेलना भी हुई।

गिरफ्तार आरोपी और बरामद सामान

वन विभाग ने जोरातराई, भीखोज और कमारडेरा गांव से पांच आरोपियों – अगर सिंह, अर्जुन, तुलाराम, चैतराम और चैतराम – को गिरफ्तार किया है। इनके पास से सूअर का मांस, कुल्हाड़ी, जीआई तार और एक ट्रैक्टर जब्त किया गया है। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने लंबे समय से इस तरह का अवैध शिकार तंत्र तैयार कर रखा था।

फरार आरोपी की तलाश

घटना में शामिल एक और आरोपी फरार है, जिसकी तलाश में वन विभाग और पुलिस की टीम लगातार दबिश दे रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

किस कानून के तहत कार्रवाई

आरोपियों के खिलाफ वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9(33), 49, 50 और 51 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन धाराओं के तहत अवैध शिकार, वन्यजीव को नुकसान पहुंचाना और संरक्षित प्रजातियों की हत्या गंभीर अपराध माने जाते हैं। दोषी पाए जाने पर कठोर सजा का भी प्रावधान है।

भालू का पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार

भालू के शव का पोस्टमार्टम पशु चिकित्सक की मौजूदगी में कराया गया है। रिपोर्ट मिलने के बाद शव का अंतिम संस्कार अवराडबरी डिपो में किया जाएगा।

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