छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, तहसीलदारों को दी 5 शक्तियां

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के भू-स्वामियों को बड़ी राहत देते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब भू-स्वामियों को पटवारी रिकॉर्ड में दर्ज त्रुटियों के सुधार के लिए अधिकारियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा की पहल पर राजस्व विभाग ने तहसीलदारों को यह अधिकार दे दिया है।

पहले यह अधिकार केवल अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के पास होता था। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटियों के सुधार के आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई के लिए तहसीलदारों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

तहसीलदारों को दी गई 5 शक्तियां:

  1. नाम में सुधार: भू-स्वामी, उसके पिता/पति के नाम/उपनाम, जाति, पते में हुई लिपिकीय त्रुटियों को सुधारने का अधिकार।
  2. कैफियत कॉलम में सुधार: कैफियत कॉलम में की गई त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि में सुधार करने का अधिकार।
  3. अतिरिक्त खसरे हटाना: त्रुटिवश जोड़े गए खसरे को पृथक करने का अधिकार।
  4. सिंचाई संबंधी सुधार: भूमि के सिंचित/असिंचित होने संबंधी प्रविष्टि में सुधार करने का अधिकार।
  5. फसल संबंधी सुधार: भूमि के एक फसली, बहु फसली की प्रविष्टि में त्रुटि सुधार करने का अधिकार।

You May Also Like

More From Author