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नगरीय निकाय चुनाव में महापौर व अध्यक्ष का सीधा चुनाव, ओबीसी को 50% आरक्षण

रायपुर: साय कैबिनेट की बैठक आज महानदी भवन, मंत्रालय रायपुर में हुई, जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। अब नगरीय निकाय चुनाव में महापौर और अध्यक्ष का चुनाव जनता सीधे करेगी। साथ ही, ओबीसी समुदाय को नगरीय निकाय चुनाव में 50% आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए स्थानीय निकायों में आरक्षण की सीमा 25% से बढ़ाकर 50% तक की गई है। यह निर्णय पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की अनुशंसा के आधार पर लिया गया है।

त्रिस्तरीय पंचायती राज में संशोधन

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में ओबीसी के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए प्रावधानों में संशोधन का निर्णय भी लिया गया।

नगरीय निकायों में प्रत्यक्ष चुनाव

कैबिनेट ने प्रदेश के नगर पालिक निगमों और नगर पालिकाओं में महापौर एवं अध्यक्ष के चुनाव प्रत्यक्ष रीति से कराने का निर्णय लिया। इसके लिए छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 और छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चना वितरण

कैबिनेट ने नागरिक आपूर्ति निगम को ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से चना उपार्जन की अनुमति दी। चना वितरण योजना के तहत राज्य के 30 लाख से अधिक परिवारों को प्रतिमाह 2 किलो चना मात्र 5 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराया जाता है।

पर्यटन को मिला उद्योग का दर्जा

राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने इसे उद्योग का दर्जा प्रदान किया। नई नीति के तहत पर्यटन परियोजनाओं को अनुदान, छूट और रियायतें मिलेंगी।

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