उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला: शिक्षकों की पदोन्नति में बीएड अनिवार्य

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने शिक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार द्वारा व्याख्याता पद पर पदोन्नति के लिए बनाए गए नियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। न्यायालय की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया है कि शिक्षक से व्याख्याता पद पर पदोन्नति के लिए बीएड डिग्री अनिवार्य है। अन्य निम्नतर योग्यता वाले अभ्यर्थियों को पदोन्नति सूची से बाहर रखने का आदेश दिया गया है।

क्या था मामला?

यह मामला श्रवण कुमार प्रधान, संजय कुमार समेत कई अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर किया गया था। ये सभी याचिकाकर्ता पंचायत में शिक्षाकर्मी के पद पर नियुक्त थे। वर्ष 2018 में राज्य सरकार ने 8 वर्ष की सेवा पूरी करने वालों का संविलियन कर शिक्षा विभाग में शिक्षक एलबी के पद पर पदस्थ किया था। इसके बाद राज्य सरकार ने शिक्षक एलबी को व्याख्याता के पद पर पदोन्नति प्रदान करने का नियम बनाया। इस नियम के अनुसार, व्याख्याता के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती और 50 प्रतिशत पद अनुभव के आधार पर पदोन्नति से भरे जाने थे।

याचिकाकर्ताओं ने इस नियम को चुनौती देते हुए दलील दी कि वे बीएड डिग्रीधारक हैं और व्याख्याता के सभी योग्यता को पूरा करते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का यह नियम शिक्षा के अधिकार का हनन करता है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में बाधक है।

न्यायालय का निर्णय

न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार के नियम को रद्द कर दिया। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि शिक्षक पद पर भर्ती होने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम योग्यता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा तय की गई है। राज्य सरकार इस आवश्यकता को कम नहीं कर सकती। हाई या हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए आवश्यक योग्यता बीएड डिग्री और प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक के लिए डीएड, डीएलएड आवश्यक योग्यता है। व्याख्याता पद के लिए आवश्यक योग्यता बीएड है।

न्यायालय का तर्क

न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि शिक्षक की गुणवत्ता कम करना शिक्षा में गिरावट लाता है। बीएड डिग्री शिक्षकों को शिक्षण पद्धतियों और छात्रों के मनोविज्ञान के बारे में गहन ज्ञान होता है, जो उन्हें प्रभावी शिक्षक बनने में मदद करता है। इसलिए, व्याख्याता पद पर पदोन्नति के लिए बीएड डिग्री अनिवार्य होना चाहिए।

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