जीएसटी करदाताओं को बड़ी राहत, जीएसटी डिमांड नोटिस पर ब्याज और जुर्माना माफ

जीएसटी विभाग ने वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के करदाताओं को बड़ी राहत दी है। जिन करदाताओं को विभाग की ओर से डिमांड नोटिस जारी किए गए हैं, वे अपना बकाया भुगतान करके ब्याज और जुर्माने से बच सकते हैं। यह योजना 1 नवंबर से लागू हो रही है और इसका लाभ उठाकर करदाता अपनी टैक्स संबंधी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। प्रदेश में इन तीन वर्षों के लिए लगभग 5000 से अधिक करदाताओं को डिमांड नोटिस भेजे जा चुके हैं।

शर्तें

जीएसटी अधिकारियों के अनुसार, इस योजना का लाभ केवल उन्हीं करदाताओं को मिलेगा जिनके डिमांड नोटिस गैर-धोखाधड़ी श्रेणी में आते हैं। इसके लिए सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है, ताकि करदाता इस योजना का लाभ उठा सकें और जुर्माने से बच सकें।

इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की आखिरी तारीख 7 अक्टूबर

जो करदाता अभी तक अपनी इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल नहीं कर पाए हैं, उनके पास केवल 7 अक्टूबर तक का समय है। इसके बाद ऑडिट रिपोर्ट जमा करने पर जुर्माना लग सकता है। आयकर विभाग के अनुसार, जुर्माना उस वित्तीय वर्ष की कुल बिक्री, टर्नओवर या सकल प्राप्तियों के 0.5 प्रतिशत या 1,50,000 रुपये के बराबर होगा, जो भी कम हो।

ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की तारीख बढ़ाई गई

इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में आ रही समस्याओं के चलते आयकर विभाग ने ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की आखिरी तारीख को 30 सितंबर से बढ़ाकर 7 अक्टूबर कर दिया है। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स ऑडिट रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तय की गई है।

You May Also Like

More From Author