छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने वर्ष 2025 के लिए अपने अवकाश कैलेंडर की घोषणा कर दी है। इसमें विभिन्न त्योहारों और विशेष अवसरों के लिए कुल 26 छुट्टियों के साथ-साथ 26 दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश और 10 दिन का शीतकालीन अवकाश शामिल किया गया है। इसके अलावा, हाई कोर्ट और रजिस्ट्री हर रविवार और महीने के दूसरे और तीसरे शनिवार को बंद रहेंगे।
ग्रीष्म और शीतकालीन अवकाश की तिथियां
- ग्रीष्मकालीन अवकाश:
हाई कोर्ट 12 मई 2025 से 6 जून 2025 तक बंद रहेगा। हालांकि, इस दौरान रजिस्ट्री कार्य के लिए खुली रहेगी। - शीतकालीन अवकाश:
22 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक हाई कोर्ट बंद रहेगा। रजिस्ट्री 22 से 24 दिसंबर तक खुली रहेगी, जबकि 26 से 31 दिसंबर तक पूरी तरह बंद रहेगी।
चंद्रमा की स्थिति के आधार पर बदल सकते हैं कुछ अवकाश
मिलाद-उन-नबी, ईद-उल-फितर, ईद-उल-जुहा और मुहर्रम जैसे त्योहारों के लिए घोषित अवकाश चंद्रमा की दृश्यता के आधार पर बदल सकते हैं। यदि राज्य सरकार इन तिथियों में बदलाव की घोषणा करती है, तो हाई कोर्ट उसी दिन अवकाश घोषित करेगा, बशर्ते इसे माननीय मुख्य न्यायाधीश की स्वीकृति प्राप्त हो।
वैकल्पिक और आकस्मिक अवकाश का प्रावधान
हाई कोर्ट के अधिकारी और कर्मचारी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वैकल्पिक अवकाशों में से तीन अवकाश लेने के पात्र होंगे। इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा घोषित आकस्मिक अवकाश को स्थायी समिति के अनुमोदन से मान्यता दी जाएगी।
यह कैलेंडर न्यायालय के सुचारू संचालन और प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।