आरटीई राशि में 74 लाख की हेराफेरी, पूर्व डीईओ पर FIR के निर्देश

रायपुर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत 74 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति राशि में हेराफेरी के मामले में रायपुर के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) जी.आर. चंद्राकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि कई स्कूल, जो अस्तित्व में ही नहीं थे, उनके नाम पर राशि जारी की गई। कुछ मामलों में राशि स्कूलों के बजाय निजी खातों में अंतरित की गई।

तीन स्तर पर हुई जांच में गड़बड़ी प्रमाणित
शिकायत मिलने पर स्कूल शिक्षा विभाग ने तीन अलग-अलग स्तर पर जांच कराई।

  • पहली जांच: तत्कालीन संभागीय संयुक्त संचालक एस.के. भारद्वाज ने पाया कि कुछ स्कूल काफी समय से बंद थे, फिर भी उनके नाम पर राशि भेजी गई।
  • दूसरी जांच: जिला शिक्षा कार्यालय ने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि जानबूझकर राशि निजी खातों में अंतरित की गई।
  • तीसरी जांच: समग्र शिक्षा के पूर्व संयुक्त संचालक संजीव श्रीवास्तव ने अपनी रिपोर्ट में गड़बड़ी की पुष्टि की।

शासन ने जांच रिपोर्टों के आधार पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

You May Also Like

More From Author