रायपुर. कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय ने जनसंचार विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉ. शाहिद अली की सेवा समाप्त कर दी है। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर की गई है। विश्वविद्यालय ने सेवा समाप्ति का आदेश सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका (एसएलपी 10563) के खारिज होने के बाद जारी किया।
फर्जी सर्टिफिकेट के आरोप में कार्रवाई
डॉ. शाहिद अली पर फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी पाने का आरोप था। इस मामले में हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 14 फरवरी 2023 को उनकी नियुक्ति रद्द करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 27 नवंबर 2024 को उनका स्टे हटा दिया, जिसके बाद विश्वविद्यालय ने उनके खिलाफ कार्रवाई की।
शिकायत और जांच का क्रम
यह मामला डॉ. आशुतोष मिश्रा की शिकायत के बाद सामने आया। विश्वविद्यालय ने 13 जुलाई 2023 को डॉ. अली को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया था। लेकिन जांच के दौरान उनके दस्तावेजों में गंभीर खामियां पाई गईं।