रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी गुरजिंदर पाल सिंह को सेवाओं पर पुनः बहाल कर दिया है। यह आदेश गृह विभाग के सचिव हिम शिखर गुप्ता ने राज्यपाल की स्वीकृति के साथ जारी किया। इस निर्णय के तहत सिंह को उनके सभी पूर्व लाभ और अधिकार बहाल कर दिए गए हैं।
गुरजिंदर पाल सिंह को पहले अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 के तहत सेवा से हटा दिया गया था। इस फैसले को सिंह ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT), नई दिल्ली में चुनौती दी।
CAT ने 30 अप्रैल 2024 को दिए अपने आदेश में भारत सरकार के 20 जुलाई 2023 के सेवा समाप्ति आदेश को निरस्त कर दिया और राज्य सरकार को सिंह को बहाल करने का निर्देश दिया। इस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया।
घटनाक्रम
- 20 जुलाई 2023: गुरजिंदर पाल सिंह को सेवा से हटाया गया।
- 30 अप्रैल 2024: CAT ने सेवा बहाली का आदेश दिया।
- 23 अगस्त 2024: दिल्ली हाईकोर्ट ने CAT के आदेश को बरकरार रखा।
- 10 दिसंबर 2024: सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार की विशेष अनुमति याचिका (S.L.P.) खारिज की।
- 12 दिसंबर 2024: भारत सरकार ने सेवा बहाली का आदेश जारी किया।
- 19 दिसंबर 2024: छत्तीसगढ़ सरकार ने सिंह को सेवा पर पुनः बहाल किया।