नगरपालिकाओं और पंचायत चुनाव 2025: मतदाता पहचान के लिए 18 दस्तावेज मान्य

रायपुर। छत्तीसगढ़ में आगामी नगरपालिकाओं और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2025 के लिए मतदान केंद्रों पर मतदाता पहचान के लिए 18 प्रकार के दस्तावेजों को मान्यता दी गई है।

राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, मतदाता अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत कर सकते हैं:

  • **मतदाता पहचान पत्र (EPIC)
  • बैंक/डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक
  • पासपोर्ट
  • पैन कार्ड
  • आधार कार्ड
  • सरकारी, अर्ध-सरकारी या निजी संस्थानों द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र
  • फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
  • मनरेगा जॉब कार्ड
  • स्वास्थ्य बीमा योजना (स्मार्ट) कार्ड
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • स्वतंत्रता सेनानी फोटो पहचान-पत्र
  • माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी दसवीं/बारहवीं की फोटोयुक्त अंकसूची
  • बार काउंसिल द्वारा अधिवक्ताओं को जारी पहचान-पत्र
  • फोटोयुक्त दिव्यांगता प्रमाण-पत्र
  • छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी वैध राशन कार्ड
  • विद्यालय/महाविद्यालय द्वारा जारी छात्र पहचान-पत्र
  • फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस
  • छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी SEC-ER सॉफ्टवेयर से ऑनलाइन जनरेटेड मतदाता पहचान पर्ची**

राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि मतदाता पहचान पर्ची cgsec.gov.in की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है। मतदाता VOTER SEARCH & PRINT – URBAN या VOTER SEARCH & PRINT – RURAL विकल्प के माध्यम से अपने मतदान केंद्र का विवरण देख सकते हैं और प्रिंट निकाल सकते हैं।

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