बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन विधायक भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट ने याचिका को तकनीकी आधारों पर खारिज करने की भूपेश बघेल की मांग को खारिज कर दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 जून को होगी।
यह याचिका दुर्ग सांसद विजय बघेल द्वारा दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पाटन विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता और चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन किया गया। याचिका में भूपेश बघेल पर भ्रष्ट आचरण के आरोप लगाते हुए उनके निर्वाचन को रद्द करने की मांग की गई है।
भूपेश बघेल की ओर से याचिका को तकनीकी और अन्य आधारों पर खारिज करने की मांग की गई थी, लेकिन जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की एकल पीठ ने इसे अस्वीकार करते हुए कहा कि “याचिका में पर्याप्त साक्ष्य हैं और इसे इस स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता।”