दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ के गीदम विकासखंड में स्कूलों और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण में गंभीर लापरवाही सामने आने के बाद बीईओ शेख रफीक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर कार्यालय से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है।
शेख रफीक पर आरोप है कि उन्होंने युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में मनमानी करते हुए 31 आश्रम शालाओं के रिक्त पदों को जानबूझकर इस प्रक्रिया से बाहर रखा, जिससे 20 शिक्षकों को अन्य संस्थानों में काउंसलिंग के जरिए स्थानांतरित होना पड़ा। जांच में यह भी पाया गया कि वरिष्ठता सूची में भी मनमाने ढंग से बदलाव किए गए।
इतना ही नहीं, शासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद विशिष्ट संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों और दिव्यांगजनों को प्रक्रिया से बाहर नहीं रखा गया। दृष्टिबाधित शिक्षक राजकुमार जैन को नियमों के खिलाफ जाकर अतिशेष सूची में डाल दिया गया।
इन सब गड़बड़ियों के चलते बीईओ शेख रफीक का कार्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 (1), (2) और (3) का उल्लंघन माना गया है। शासन ने उन्हें निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा निर्धारित किया है। निलंबन अवधि में वे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करेंगे।
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