ड्रग्स से बनाई गई 1.15 करोड़ की संपत्ति फ्रीज, आरोपी दंपति की सम्पत्ति पर बड़ी कार्रवाई

बिलासपुर। ड्रग्स और नशे के अवैध कारोबार से अर्जित 1.15 करोड़ रुपये की संपत्ति को सफेमा (SAFEMA) कोर्ट ने फ्रीज करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई सिविल लाइन पुलिस की ओर से दर्ज प्रकरण के आधार पर की गई है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने नशीली दवाओं के धंधे से कमाई कर जमीन खरीदी और उस पर ढाबा बनाया, जिसमें तहखाना बनाकर ड्रग्स छिपाने का इंतजाम भी किया गया था।

ढाबे समेत कई संपत्तियां जब्त
सिविल लाइन सीएसपी निमितेश सिंह ने बताया कि एसएसपी रजनीश सिंह के नेतृत्व में ‘चेतना—विरुद्ध नशा’ अभियान के तहत कार्रवाई की गई है। आरोपी श्याम श्रीवास और उसकी पत्नी सरोज श्रीवास की 1.51 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति को जब्त कर SAFEMA कोर्ट को भेजा गया, जिसमें कोर्ट ने 1.15 करोड़ रुपये की संपत्ति को फ्रीज कर दिया है।

क्या-क्या संपत्तियां जब्त की गईं?
पुलिस ने ग्राम पांड स्थित 20 डिसमिल कृषि भूमि, उस पर बना पक्का ढाबा, ढाबे में रखा फर्नीचर, दो आइसक्रीम व कोल्ड ड्रिंक फ्रीजर, टीवी, तीन कूलर, छह सीटों वाला सोफा सेट, वाटर प्यूरिफायर और एक चिड़ीमार बंदूक जब्त की है। यह सभी संपत्तियां एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत फ्रीज कर विशेष सफेमा न्यायालय को पुष्टि हेतु भेजी गई हैं।

अपराध का लंबा इतिहास
जांच में सामने आया है कि श्याम श्रीवास के खिलाफ NDPS और आर्म्स एक्ट के तहत कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। वहीं उसकी पत्नी सरोज श्रीवास के खिलाफ भी NDPS एक्ट के तहत मामले पंजीबद्ध हैं। दोनों पहले भी जेल जा चुके हैं और लंबे समय से मादक पदार्थों का संगठित कारोबार चला रहे थे।

अब तक 15 लोगों की संपत्तियां जब्त
बिलासपुर पुलिस ने अब तक कुल 15 आरोपियों की करीब 5.5 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति सफेमा कोर्ट को भेजी है, जिनमें से 13 मामलों में संपत्ति को कोर्ट ने वैध रूप से फ्रीज किया है, जबकि एक मामला अभी भी विचाराधीन है। जब्त संपत्तियों में प्लॉट, वाहन, बैंक खाते, फिक्स्ड डिपॉजिट और बीमा पॉलिसियां शामिल हैं।

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