रेलवे घोटाले में आरोपी ठेकेदार सुशील झाझरिया की अंतरिम जमानत याचिका वापस, हाईकोर्ट ने किया आवेदन निराकृत

रायपुर। रेलवे में ठेका दिलाने के बदले अधिकारियों को लाखों की रिश्वत देने के आरोप में गिरफ्तार ठेकेदार सुशील झाझरिया और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे निर्माण विभाग के पूर्व अधिकारी समेत अन्य को सीबीआई ने हिरासत में लिया है। इसी मामले में ठेकेदार सुशील झाझरिया ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, जिसे बाद में उन्होंने खुद ही वापस ले लिया।

सीबीआई के अधिवक्ता बी. गोपा कुमार ने अपराध की गंभीरता और उपलब्ध साक्ष्यों का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया। कोर्ट द्वारा याचिका खारिज करने से पहले ही झाझरिया के वकील ने आवेदन वापस ले लिया, जिस पर न्यायालय ने याचिका को निराकृत कर दिया।

झाझरिया की ओर से इलाज के लिए अंतरिम जमानत की मांग भी की गई थी। उनके अधिवक्ता ने दलील दी कि वे गंभीर किडनी रोग से पीड़ित हैं और उनकी स्थिति इतनी नाजुक है कि किसी भी समय अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो सकती है। याचिका में मेडिकल दस्तावेज भी संलग्न किए गए थे।

कोर्ट ने चिकित्सा दस्तावेजों की पुष्टि के लिए सीबीआई को निर्देश देते हुए विस्तृत स्वास्थ्य रिपोर्ट मंगाई थी, जिसमें जेल अस्पताल या किसी अन्य अस्पताल में इलाज की स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया। अंतिम सुनवाई के दौरान, झाझरिया की ओर से अंतरिम जमानत याचिका भी वापस ले ली गई, जिसके बाद अदालत ने आवेदन को निराकृत कर दिया।

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