रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने अब जिला स्तर पर भी ई-ऑफिस प्रणाली को अनिवार्य रूप से लागू करने का फैसला किया है। राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों के कलेक्टरों को डिजिटल माध्यम से पत्राचार सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं।
मंत्रालय में पहले से हो रहा ई-ऑफिस से कामकाज
गौरतलब है कि मंत्रालय के लगभग सभी विभागों में पहले से ही ई-ऑफिस सिस्टम के जरिए फाइलों और पत्रों का निपटारा किया जा रहा है। अब यह व्यवस्था जिला कार्यालयों में भी अनिवार्य रूप से लागू की जाएगी, जिससे सरकारी कामकाज और प्रशासनिक प्रक्रियाएं तेज, पारदर्शी और पेपरलेस हो सकें।
प्रस्ताव और पत्राचार अब ई-फाइल और ई-रिसीट के जरिए
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि:
- जिला स्तर के ऐसे सभी प्रस्ताव, जिनमें विभागाध्यक्ष या शासन स्तर से अनुमोदन आवश्यक होता है, उन्हें ई-ऑफिस के ‘File’ के माध्यम से भेजा जाए।
- विभागाध्यक्ष या शासन स्तर से पत्राचार ई-ऑफिस की ‘Receipt’ प्रणाली के जरिए करना अनिवार्य होगा।
- केवल अर्द्धशासकीय पत्र या वे दस्तावेज, जिनमें मूल प्रति की आवश्यकता होती है, उन्हें ही हार्ड कॉपी के रूप में भेजा जाए।
‘Letter Section’ का दुरुपयोग न हो
आदेश में विशेष रूप से चेतावनी दी गई है कि ई-ऑफिस के ‘Letter Section’ में फारवर्ड ऑप्शन उपलब्ध नहीं है, इसलिए किसी भी पत्र को इस सेक्शन से डिस्पैच न किया जाए। सभी पत्राचार केवल निर्धारित माध्यमों से ही हो।
