रायपुर। राजधानी रायपुर के घनी आबादी वाले क्षेत्र नयापारा की बहुचर्चित 4.62 एकड़ जमीन विवाद में बड़ा फैसला सामने आया है। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा इस जमीन पर किया गया दावा संभागायुक्त रायपुर की कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब यह जमीन आधिकारिक रूप से रायपुर नगर निगम के पास ही रहेगी।
क्या है मामला?
यह विवाद खसरा नंबर 649 की 4.62 एकड़ जमीन को लेकर था, जो नयापारा इलाके में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने इस जमीन पर दावा करते हुए नजूल अधिकारी को आवेदन देकर इसे राज्य वक्फ बोर्ड (अहस्तांतरित) के नाम दर्ज करने की मांग की थी। इसके आधार पर वर्ष 2019-20 में प्रकरण क्रमांक 272/अ 20(3)/2019-20 के तहत एक सूचना भी जारी की गई थी। चूंकि उस समय इस पर किसी ने आपत्ति नहीं की, वक्फ बोर्ड का दावा और मजबूत हो गया।
नगर निगम ने किया दस्तावेजी विरोध
कुछ समय बाद नगर निगम रायपुर ने इस दावे पर आपत्ति जताई और मामले में दोबारा सुनवाई की मांग की। इसके बाद पुराने दस्तावेजों की गहन जांच शुरू हुई। जब 1920-21 और 1923-24 के खसरा अभिलेख खंगाले गए, तो पाया गया कि यह जमीन पहले पुलिस विभाग और फिर म्यूनिसिपल कमेटी रायपुर के नाम पर दर्ज है।
संभागायुक्त का आदेश
संभागायुक्त रायपुर ने 23 जुलाई को अपने आदेश में यह स्पष्ट किया कि:
- यह संपत्ति म्यूनिसिपल कमेटी रायपुर की अचल संपत्ति रजिस्टर में दर्ज है।
- इस जमीन का कुछ हिस्सा विद्युत विभाग को बेचा जा चुका है।
- दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि पहले यह जमीन महकमा पुलिस के पास थी, जिसे बाद में नगर पालिका के नाम पर दर्ज किया गया।
इस आधार पर वक्फ बोर्ड का दावा अप्रामाणिक माना गया और उसे खारिज कर दिया गया।