बिलासपुर। महादेव सट्टा ऐप मामले में गिरफ्तार शेयर ब्रोकर गोविंद केडिया को राहत नहीं मिली है। उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।
हाईकोर्ट का फैसला
आरोपी गोविंद केडिया ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस पर 24 जुलाई को सुनवाई हुई थी और न्यायमूर्ति रविन्द्र कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी।
ईडी का पक्ष
सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से अधिवक्ता सौरभ कुमार पांडे ने कड़ी आपत्ति जताई थी। ईडी का कहना है कि गोविंद केडिया, महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोटरों में से एक है और उसका सीधा संबंध प्रमुख आरोपी विकास छापरिया से है।
पहले हो चुकी है गिरफ्तारी
गौरतलब है कि 7 दिसंबर 2024 को रायपुर स्थित विशेष PMLA कोर्ट में पेश किए जाने के बाद ईडी ने गोविंद केडिया को रिमांड पर लिया था। एजेंसी का आरोप है कि आरोपी ने महादेव ऐप के जरिए करोड़ों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग में अहम भूमिका निभाई है।