शिवराज सिंह चौहान पर मानहानि का केस दर्ज होगा। मध्य प्रदेश की एक विशेष अदालत ने 20 जनवरी, 2024 को कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा की याचिका पर शिवराज सिंह चौहान, भाजपा की मध्य प्रदेश इकाई के प्रमुख वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करने का आदेश दिया।
तन्खा ने आरोप लगाया था कि चौहान, शर्मा और सिंह ने 2021 में पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण से संबंधित शीर्ष अदालत के एक मामले में उनकी भूमिका को गलत तरीके से पेश किया। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने यह आरोप लगाया कि वह इस मामले में शामिल थे और उनके कारण ही चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगी।
तन्खा ने इन नेताओं को नोटिस भेजा था और उनसे माफी मांगने की बात कही थी, लेकिन जब उन्हें कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने अदालत में परिवाद दायर कर दिया।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि तन्खा के परिवाद में प्रथम दृष्टया मानहानि का मामला बनता है। इसलिए, उन्होंने तीनों नेताओं के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करने का आदेश दिया।
इस मामले में अब आगे की सुनवाई होगी। अगर कोर्ट तीनों नेताओं को दोषी पाता है, तो उन्हें मानहानि के लिए दंडित किया जा सकता है।