छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में गुणवत्ताहीन दवाओं पर रोक

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को दी जा रही दवाओं की गुणवत्ता को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉरपोरेशन लिमिटेड (CGMSC) ने गुरुवार को आदेश जारी करते हुए 9M India Limited द्वारा सप्लाई की गई पेरासिटामॉल दवा के तीन बैचों और Healers Lab कंपनी की एक दवा के बैच पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि इन सभी बैचों का उपयोग बंद कर रायपुर स्थित दवा गोदाम में वापस जमा कराया जाए।

किन-किन दवाओं पर लगी रोक?

  1. Paracetamol 650mg Tablet (Drug Code- SP19448)
    • Batch No. RT24045
    • निर्माता : M/s 9M India Limited
    • निर्माण तिथि : 01-02-2024
    • एक्सपायरी : 31-01-2026
  2. Paracetamol 500mg Tablet IP (Drug Code- D395) – दो बैच
    • Batch No. RT23547 (Mfg: 01-11-2023, Exp: 31-10-2025, Supplier: 9M India Limited)
    • Batch No. RT24032 (Mfg: 01-02-2024, Exp: 31-01-2026, Supplier: 9M India Limited)
  3. Aceclofenac 100mg + Paracetamol 325mg Tablet (Drug Code- SP19588)
    • Batch No. APC-508
    • निर्माता : M/s Healers Lab
    • निर्माण तिथि : 01-07-2024
    • एक्सपायरी : 30-06-2026

सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों को निर्देश

CGMSC ने डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल रायपुर, DKS अस्पताल, शासकीय डेंटल कॉलेज रायपुर, समेत रायपुर और बलौदाबाजार के सभी CMHO, सिविल सर्जन, CHC, PHC और शहरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को आदेश दिया है कि इन दवाओं का उपयोग तुरंत बंद कर दिया जाए। मरीजों को इनका वितरण भी रोक दिया जाए और उपलब्ध स्टॉक रायपुर के दवा गोदाम में तत्काल जमा किया जाए।

इससे पहले भी संदिग्ध बैचों पर लगी थी रोक

गौरतलब है कि इससे पहले भी CGMSC ने एल्बेंडाजोल टैबलेट के छह अलग-अलग बैचों पर रोक लगाई थी। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि मरीजों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सप्लाई की जाने वाली दवाओं की गुणवत्ता पर लगातार निगरानी रखी जाती है और संदिग्ध दवाओं पर समय-समय पर कार्रवाई की जाती है।

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