रायपुर। धान खरीदी के दौरान किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए राज्य सरकार ने खरीदी में लगे सभी कर्मचारियों पर ESMA Act 1979 लागू कर दिया है। यह प्रावधान 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा।
आदेश के मुताबिक, धान उपार्जन से जुड़े समिति प्रबंधक, REO, पटवारी, पंचायत विभाग के कर्मचारी सहित सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से ड्यूटी करनी होगी। काम से मना करने या लापरवाही करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें गिरफ्तारी भी शामिल है।