रायपुर। राजधानी रायपुर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए पुलिस कमिश्नरेट ने यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए नया आदेश जारी किया है। इसके तहत शहर के चार प्रमुख और व्यस्त मार्गों पर रैली, जुलूस और प्रदर्शन जैसे सार्वजनिक आयोजनों पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। यह आदेश आगामी दो महीनों तक प्रभावी रहेगा।
जारी निर्देशों के अनुसार, सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक बीएनएसएस 2023 की धारा 163 के तहत इन मार्गों पर किसी भी प्रकार के सार्वजनिक आयोजन की अनुमति नहीं होगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
पुलिस कमिश्नर ने नागरिकों और संगठनों से अपील की है कि वे शहर में शांति, कानून व्यवस्था और सुचारू यातायात बनाए रखने के लिए प्रशासन का सहयोग करें।
प्रतिबंधित मार्ग इस प्रकार हैं:
- जी.ई. रोड: शारदा चौक से जयस्तंभ चौक होते हुए फूल चौक तक
- एम.जी. रोड: जयस्तंभ चौक से कोतवाली चौक तक
- सदर बाजार रोड: कोतवाली चौक से सत्ती बाजार चौक तक
- एम.जी. रोड: मौलाना चौक से शारदा चौक तक
यह निर्णय शहर में बढ़ती भीड़ और यातायात जाम की समस्या को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लिया गया है।