ई-चालान भरने का आखिरी मौका: 14 मार्च को लोक अदालत, नहीं भरा जुर्माना तो जब्त होंगे वाहन

रायपुर। अगर आपके वाहन का ई-चालान लंबे समय से लंबित है तो 14 मार्च आपके लिए अंतिम मौका हो सकता है। राजधानी सहित पूरे प्रदेश में इस दिन लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जहां वाहन चालक अपने बकाया ई-चालान का निपटारा कर सकेंगे।

रायपुर में अब तक 6 हजार से अधिक ई-चालान दर्ज किए जा चुके हैं। लोक अदालत का आयोजन न्यायालय और पुलिस विभाग के समन्वय से किया जाएगा, जिसमें लोग भौतिक रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी जुर्माना भर सकते हैं।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार चालान भरने के लिए वाहन चालकों को 135 दिनों तक का समय दिया जाता है। इसके बाद भी जुर्माना जमा नहीं करने पर वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

इस लोक अदालत में केवल 15 अक्टूबर 2025 से पहले जारी और वर्तमान में कोर्ट में लंबित ई-चालान ही शामिल किए गए हैं। यातायात पुलिस वाहन मालिकों को कॉल और व्हाट्सएप के जरिए सूचना भेज रही है और लोगों से 14 मार्च को लोक अदालत में पहुंचकर चालान निपटाने की अपील की है।

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