हाईकोर्ट ने बेमेतरा CMO के निलंबन पर लगाई अंतरिम रोक

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बेमेतरा नगर पालिका परिषद के प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) नरेश कुमार वर्मा के निलंबन आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच ने राज्य शासन के 24 फरवरी 2026 के आदेश को अगली सुनवाई तक स्थगित करते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि उनका मूल पद लेखाकार का है, इसलिए उन पर 1968 के सेवा नियम लागू होते हैं और निलंबन का आदेश केवल नियुक्ति या अनुशासनात्मक प्राधिकारी ही जारी कर सकता है। वहीं राज्य शासन की ओर से कहा गया कि वे कार्यवाहक CMO के रूप में कार्य कर रहे थे, इसलिए 2017 के नियम लागू होते हैं।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने निलंबन आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए मामले की अगली सुनवाई 11 मई 2026 से शुरू होने वाले सप्ताह में तय की है।

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