राजस्व निरीक्षक पदोन्नति परीक्षा मामला: सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की, नई परीक्षा का रास्ता साफ

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में पटवारियों से राजस्व निरीक्षक (आरआई) पद पर पदोन्नति के लिए आयोजित विभागीय परीक्षा को लेकर चल रहे विवाद में सफल अभ्यर्थियों को एक और बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) खारिज करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है।

इससे पहले अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच और डिवीजन बेंच से भी राहत नहीं मिली थी। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही परीक्षा निरस्त करने संबंधी हाईकोर्ट का आदेश बरकरार रहेगा और राज्य सरकार के लिए नई परीक्षा आयोजित करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

धनंजय सिंह और अन्य अभ्यर्थियों ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, बिलासपुर द्वारा 2 जनवरी 2026 और 10 अप्रैल 2026 को पारित आदेशों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। मामले की सुनवाई सोमवार को जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव सचदेवा की डिवीजन बेंच में हुई।

सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि वह हाईकोर्ट के निर्णय में हस्तक्षेप करने का इच्छुक नहीं है। हालांकि, अदालत ने अपील दाखिल करने में हुई देरी को माफ कर दिया।

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