रेरा नियमों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई, गोदरेज प्रोजेक्ट पर 10 लाख रुपये का जुर्माना

रायपुर। छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (CGRERA) ने रेरा नियमों के उल्लंघन पर “गोदरेज प्रॉपर्टीज रेसिडेंशियल प्लॉट्स” परियोजना के प्रमोटर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही परियोजना का रेरा पंजीयन होने तक सभी प्रकार की बुकिंग, क्रय-विक्रय और प्रचार गतिविधियों पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।

जांच में पाया गया कि प्रमोटर ने रेरा पंजीयन कराए बिना सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से परियोजना का विज्ञापन और प्रचार-प्रसार किया, जो रेरा अधिनियम 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन है। इस पर प्राधिकरण ने अधिनियम की धारा 59 के तहत कार्रवाई करते हुए आर्थिक दंड लगाया।

CGRERA ने स्पष्ट किया है कि बिना रेरा पंजीयन किसी भी रियल एस्टेट परियोजना का विज्ञापन, विपणन या विक्रय करना प्रतिबंधित है। साथ ही नागरिकों से अपील की है कि किसी भी परियोजना में निवेश से पहले उसकी रेरा पंजीयन स्थिति की जांच अवश्य करें और केवल पंजीकृत परियोजनाओं में ही निवेश करें।

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