दुर्ग विश्वविद्यालय के कुलसचिव की याचिका खारिज, FIR रद्द करने की मांग को हाईकोर्ट ने ठुकराया

दुर्ग। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के कुलसचिव भूपेंद्र कुमार कुलदीप की FIR रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है। कुलदीप पर पद का दुरुपयोग कर दैनिक वेतनभोगी महिला कर्मचारी के वेतन से कथित तौर पर राशि वसूलने का मामला दर्ज है।

मामले के अनुसार, महिला कर्मचारी ने आरोप लगाया था कि उसे विश्वविद्यालय में नियुक्त तो किया गया, लेकिन काम नहीं कराया गया। वेतन मिलने के बाद करीब 2200 रुपये उसके खाते में रखकर बाकी राशि कुलसचिव के बेटे के खाते में ट्रांसफर कराई जाती थी।

शिकायत के बाद विश्वविद्यालय ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित कर जांच कराई। समिति की रिपोर्ट के आधार पर दुर्ग के मोहन नगर थाने में 3 अगस्त को BNS की धारा 316(4) के तहत FIR दर्ज की गई थी। कुलसचिव ने FIR और जांच समिति की कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।

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