CG School Education Department : स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के निर्देश पर, गैर शिक्षकीय कार्य कर रहे शिक्षकों को उनके मूल पदस्थापना विद्यालयों में वापस भेजा जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सभी संभागायुक्तों, जिला कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को गैर शिक्षकीय कार्यों में लगे शिक्षक संवर्ग के कर्मचारियों का अटैचमेंट तत्काल समाप्त करने और उन्हें उनके मूल विद्यालयों में अध्यापन कार्य के लिए भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
यह आदेश शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का हिस्सा है।
आदेश के अनुसार:
- सभी गैर शिक्षकीय कार्यों में संलग्न शिक्षकों को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए।
- जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी शिक्षक स्कूलों में उपस्थित हों।
- डीईओ को सात दिनों के भीतर प्रमाण पत्र जमा करना होगा जिसमें यह बताया गया हो कि सभी शिक्षक स्कूलों में वापस आ गए हैं।

शिक्षा विभाग को शिकायत मिल रही थी कि राज्य के कई शिक्षक गैर शिक्षकीय कार्यों के लिए विभिन्न कार्यालयों एवं संस्थाओं में अटैच हैं। इससे शिक्षण कार्य प्रभावित होता है।