Liquor Rate in CG : छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब की हर बोतल, अद्धी और पौवा पर अधोसंरचना विकास शुल्क लगाया है। यह शुल्क देशी और विदेशी दोनों तरह की शराब पर लागू होगा।
शुल्क की दरें
देशी मदिरा (मसाला एवं प्लेन)
- बोतल – ₹80
- अद्धी – ₹40
- पौवा – ₹20
विदेशी मदिरा (सप्रिट)
- 1000 मिली. तक की बोतल – ₹120
- 767 मिली – ₹80
- 383 मिली से कम, लेकिन 246 मिली. वाली शीशी – ₹40
- 191 मिली. से कम, लेकिन 142 मिली वाली छोटी शीशी – ₹20
विदेशी मदिरा (माल्ट)
- 767 मिली. से अधिक, लेकिन 495 मिली से कम – ₹20
- 383 मिली. ले कम, लेकिन 246 मिली. से अधिक – ₹10
एक बोतल प्रति ग्राहक
आबकारी विभाग ने शराब बिक्री के लिए हर खरीदार के लिए मात्रा भी तय की है। देशी या विदेशी मदिरा दुकानों से एक व्यक्ति को एक बार में देशी अथवा विदेशी मदिरा (संप्रट/माल्ट) की केवल एक बोतल अथवा 2 अद्धी अथवा 4 पौवा का ही विक्रय किया जाएगा।
देशी, विदेशी (प्रीमियम)/ कंपोजिट मदिरा दुकानों पर आवश्यकता अनुरूप सीसीटीवी कैमरे स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा।
इस शुल्क से शराब की कीमतों में वृद्धि होगी। इससे सरकार को राजस्व में वृद्धि होने की उम्मीद है। साथ ही, शराब की खपत में कमी भी आ सकती है।