Bhojshala : मध्य प्रदेश के धार जिले के भोजशाला परिसर में सर्वेक्षण को रोकने के लिए मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। शुक्रवार सुबह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) सर्वेक्षण के लिए भोजशाला पहुंची। इस दौरान मुस्लिम पक्ष मौजूद नहीं रहा। अब ASI टीम शनिवार को सर्वेक्षण करेगी।
शुक्रवार को भोजशाला में मुस्लिम समाज ने नमाज अदा की। नमाज से पहले एसपी धार भोजशाला पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारियों ने मॉनिटरिंग किया। सोशल मीडिया पर भी धार पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है।
शहर काजी वकार सादिक ने कहा कि मुस्लिम पक्ष की ओर से कोई अधिकृत व्यक्ति मौजूद नहीं था। कमाल मौलाना वेलफेयर सोसाइटी की ओर से अब्दुल समद को ASI को नोटिस देना था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। 1902 और 1903 की सर्वेक्षण रिपोर्ट मौजूद है, जो एएसआई के पास है। पहली रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह मस्जिद है। उसी को लेकर 1998 में याचिका दायर की गई थी।
काजी ने कहा कि अब वे समाज की एक बैठक बुलाकर न्यायालय में जाने की योजना बना रहे हैं। उनके पास दस्तावेज हैं जो यह साबित करते हैं कि यह मस्जिद है और यहां पांच वक्त की नमाज होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वे अब 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे।
उन्होंने आगे कहा कि उन्हें सर्वेक्षण को लेकर कोई नोटिस नहीं मिला है। यदि उन्हें नोटिस मिलता तो वे खुद चले जाते। समाज के किसी भी अधिकृत व्यक्ति को नहीं बुलाया गया। उन्होंने कहा कि वे कमाल मौलाना वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष को भी बुलाएंगे और बैठकर बात करेंगे। अब पूरा समाज मिलकर लड़ेगा।
यह मामला काफी जटिल है और दोनों पक्षों के अपने-अपने तर्क हैं। यह देखना बाकी है कि ASI का सर्वेक्षण क्या परिणाम सामने लाता है और इस मामले का आगे क्या होता है।