बिलासपुर हाईकोर्ट: अनवर ढेबर की याचिका पर EOW को जवाब मांगा

छत्तीसगढ़ में हुए 2 हजार करोड़ रुपये के कथित शराब घोटाले में आरोपी कारोबारी अनवर ढेबर ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज एफआईआर और गिरफ्तारी के खिलाफ बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

हाईकोर्ट ने ईओडब्ल्यू को दो हफ्ते में जवाब मांगा:

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की अदालत ने शुक्रवार को इस याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए ईओडब्ल्यू से दो हफ्ते में जवाब मांगा है।

याचिका में क्या कहा गया है:

ढेबर की ओर से लगाई गई याचिका में कहा गया है कि इस मामले में पहले दर्ज ईसीआईआर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया था। लिहाजा, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करना और गिरफ्तार करना गैरकानूनी है।

क्या है मामला:

छत्तीसगढ़ में 2019 से 2022 के बीच हुए शराब घोटाले में ईडी ने अनवर ढेबर, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (CSMC) के पूर्व एमडी अरुणपति त्रिपाठी, नितेश पुरोहित और त्रिलोक सिंह ढिल्लन को आरोपी बनाया था। इन सभी को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तार किया गया था।

ढेबर को मिली थी जमानत:

ढेबर को पहले हाईकोर्ट से मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मिल गई थी। लेकिन, बाद में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने इसी मामले में ईओडब्ल्यू में मामला दर्ज करवाया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

अब हाईकोर्ट में है मामला:

अब सभी आरोपी जमानत पर हैं। हाईकोर्ट में ढेबर की याचिका पर आगामी सुनवाई 8 मई को होनी है। यह मामला छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी काफी गरमाहट पैदा कर चुका है।

सूत्रों के अनुसार: अन्य आरोपियों ने भी हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर करने की तैयारी कर ली है।

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