48 अस्पतालों पर आयुष्मान भारत योजना का दुरुपयोग करने पर कार्रवाई, 11 अस्पतालों पर जुर्माना, 1 का पंजीयन निरस्त

छत्तीसगढ़ सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले 48 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की है। इन अस्पतालों पर मरीजों से अतिरिक्त शुल्क वसूलने, अनावश्यक रूप से मरीजों को भर्ती करने और अवैध रूप से गर्भाशय के ऑपरेशन करने जैसे आरोप हैं।

कार्रवाई के तहत 11 अस्पतालों पर जुर्माना लगाया गया है। 1 अस्पताल का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। 37 अन्य अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

जुर्माना लगाए गए अस्पतालों में शामिल हैं:

  • जय तुलसी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राजनंदगांव – ₹15,000
  • श्री आरोग्यम हॉस्पिटल – ₹11,41,000
  • अंकुर हॉस्पिटल, रायपुर – ₹1,40,000
  • माँ यशोदा हॉस्पिटल, गरियाबंद – ₹6,60,000
  • श्री राम हॉस्पिटल, झलप, महासमुंद – ₹11,41,000
  • अशोका हॉस्पिटल, रायपुर – ₹31,60,000
  • ओमकार हॉस्पिटल, बिलासपुर – ₹1,82,000
  • साईं समर्थ हॉस्पिटल, रायपुर – ₹4,25,000
  • CIMT हॉस्पिटल, रायपुर – ₹11,08,000
  • केयर एंड क्योर हॉस्पिटल, बिलासपुर – ₹12,74,900
  • स्पर्श मल्टी स्पेशिलिटी हॉस्पिटल, दुर्ग – ₹24,44,700

शेष 37 अस्पतालों ने कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया है। इन अस्पतालों के जवाबों का मूल्यांकन करने के बाद सरकार आगे की कार्रवाई करेगी।

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