केंद्रीय परिवहन मंत्रालय मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन लाने की तैयारी कर रहा है, जिसके तहत वाहन चालकों को लाइसेंस के लिए दो बार टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं होगी। अब सिर्फ पक्के लाइसेंस के लिए ही दो तरह की परीक्षाएं पास करना होंगी।
इस संशोधन का उद्देश्य वाहन चालकों को लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान और सुलभ बनाना है। वर्तमान में, वाहन चालकों को लर्निंग लाइसेंस के लिए एक लिखित परीक्षा और एक ड्राइविंग टेस्ट देना होता है। इसके बाद, उन्हें परमानेंट लाइसेंस के लिए एक और लिखित परीक्षा और एक ड्राइविंग टेस्ट देना होता है।
नए संशोधन के तहत, लर्निंग लाइसेंस के लिए केवल एक लिखित परीक्षा देना होगी। इस परीक्षा में सफल होने के बाद, लर्निंग लाइसेंसधारक एक निर्धारित अवधि तक ड्राइविंग का अभ्यास कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के बाद, वे परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। परमानेंट लाइसेंस के लिए केवल एक ड्राइविंग टेस्ट देना होगा।
इसके साथ ही, मंत्रालय वाहन चालकों को लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र को मोबाइल पर अपलोड करने की अनुमति देने की भी योजना बना रहा है। इससे वाहन चालकों को अपने दस्तावेजों को हमेशा अपने साथ रखने की आवश्यकता नहीं होगी।