नई दिल्ली/रायपुर, 25 नवंबर 2025: सुप्रीम कोर्ट ने जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी (JCP) प्रमुख अमित बघेल को कड़ी फटकार लगाई। हेट स्पीच के कई मामलों में दर्ज FIR को एक जगह क्लब करने की याचिका खारिज करते हुए बेंच ने कहा, “अपनी जुबान पर लगाम रखनी चाहिए थी।” जस्टिस संजय करोल और सूर्य कांत की बेंच ने स्पष्ट किया कि जहां-जहां FIR दर्ज हैं, वहां बघेल को कानूनी प्रक्रिया का सामना करना होगा।
मामले का विवरण: बघेल पर अग्रवाल, सिंधी और जैन समुदायों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों का आरोप। देशभर में 12 FIR दर्ज, हाल ही में बेंगलुरु में 12वीं FIR। याचिका में क्लबिंग और जांच निगरानी की मांग थी, लेकिन SC ने खारिज कर दी। बघेल ने खुद पैरवी की, लेकिन कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया।
पृष्ठभूमि: हाईकोर्ट ने पहले गिरफ्तारी याचिका खारिज की थी। JCP ने इसे राजनीतिक साजिश बताया। मामला छत्तीसगढ़ राजनीति में हलचल मचा रहा।