Article 370 Verdict: अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है. कोर्ट के मुताबिक अनुच्छेद 370 युद्ध के बाद के माहौल को ध्यान में रखकर बनाया गया था. यह अनंतिम है और परिवर्तन के अधीन है। केंद्र सरकार ने उचित प्रोटोकॉल का पालन करने के बाद इसे रद्द करने का फैसला किया। भारत के पास मूलभूत घटक के रूप में जम्मू एवं कश्मीर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 इसे स्पष्ट रूप से स्पष्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने और चुनाव आयोग को जल्द चुनाव कराने का आदेश दिया है।
केंद्र सरकार के फैसले बरकरार :
Article 370 Verdict: साफ शब्दों में कहें तो कोर्ट ने धारा 370 को रद्द करने के केंद्र सरकार के फैसले की वैधता को बरकरार रखा है. कोर्ट ने माना कि केंद्र सरकार के पास विशेष दर्जा खत्म करने का अधिकार है. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच जजों की बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाया. अदालत ने घोषणा की कि राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए और जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा के लिए चुनाव का आदेश दिया।
30 सितंबर तक जम्मू-कश्मीर में चुनाव :
Article 370 Verdict: मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि चुनाव को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का कोई तरीका नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 30 सितंबर, 2024 तक जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों के एक समूह ने अनुरोध किया कि केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर को एक बार फिर राज्य का दर्जा दिया जाए। चीफ जस्टिस ने अनुरोध किया है कि इसे टाला न जाए.
पांच जजों की बेंच ने 370 पर फैसला सुनाया:
Article 370 Verdict: सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. इस विषय पर व्यापक सुनवाई के बाद, पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाना 5 सितंबर तक के लिए टाल दिया था। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने पीठ की अध्यक्षता की, जिसमें जस्टिस एसके कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत भी शामिल थे। पांच सदस्यीय पीठ ने 23 याचिकाओं पर विचार किया और अदालत ने उन याचिकाओं के आधार पर निष्कर्ष निकाला.
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