Site icon India & World Today | Latest | Breaking News –

बाबू खेमानी की 1.42 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने का आदेश, छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र में जमीन, दुकान और बैंक एफडी शामिल

रायपुर। ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा एप 3Stumps से जुड़े मामले में बाबू उर्फ गुलशन खेमानी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। न्यायालय ने करीब 1.42 करोड़ रुपये की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है। इसमें छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में स्थित जमीन, व्यावसायिक दुकान और बैंक में जमा रकम शामिल है। यह आदेश 16 अक्टूबर 2026 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर ने जारी किया।

छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में कहां-कहां है संपत्ति?

पुलिस की ओर से न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन के अनुसार, कुर्की की कार्रवाई में कई संपत्तियां शामिल हैं। इनमें महासमुंद जिले के ग्राम अरंड में करीब 1.78 लाख रुपये की कृषि भूमि, रायपुर के देवपुरी में 23 लाख रुपये का भूखंड और जोरापारा में लगभग 2.50 लाख रुपये का भूखंड शामिल है।

इसके अलावा महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंबरनाथ में करीब 74 लाख रुपये की व्यावसायिक दुकान और बैंक ऑफ इंडिया की एफडी से संबंधित लगभग 40.50 लाख रुपये की रकम भी कार्रवाई के दायरे में है।

ऑनलाइन सट्टा एप 3Stumps मामले में कार्रवाई

पुलिस के मुताबिक, 13 अप्रैल 2026 को एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और गंज थाना पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी से जुड़े गिरोह का खुलासा किया था। जांच में कॉल सेंटर, मोबाइल नंबरों और बैंक खातों के जरिए सट्टे का नेटवर्क संचालित करने के आरोप सामने आए।

इस मामले में बाबू उर्फ गुलशन खेमानी समेत 29 आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की जानकारी पुलिस ने दी है। पुलिस इससे पहले करीब 1.20 करोड़ रुपये मूल्य के सामान और वाहन भी जब्त कर चुकी है।

संपत्ति के हस्तांतरण पर रोक की प्रक्रिया

पुलिस ने न्यायालय के आदेश के पालन के लिए संबंधित राजस्व अधिकारियों, पंजीयन कार्यालयों और बैंक प्रबंधन को पत्र भेजे हैं। कार्रवाई का उद्देश्य कथित अपराध से अर्जित संपत्तियों के हस्तांतरण और धनराशि के लेन-देन पर रोक लगाना है।

Exit mobile version