सहकारी बैंक में हेराफेरी के मामले में दो कर्मचारी बर्खास्त, अन्य पर कार्रवाई

बिलासपुर जिला सहकारी बैंक में किसानों के बैंक खातों से लाखों रुपए की हेराफेरी और अन्य अनियमितताओं के मामले में सख्त कदम उठाए गए हैं। सहकारी बैंक की स्टाफ उप समिति ने जांच के बाद दो कर्मचारियों को बर्खास्त, एक का डिमोशन और तीन की वेतन वृद्धि पर रोक लगाने का निर्णय लिया है।

कार्रवाई का विवरण

  • बर्खास्त: जूनियर क्लर्क हर्षिता पटेल और धर्मेंद्र साहू।
  • डिमोशन: लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर रुचि पांडे।
  • वेतन वृद्धि पर रोक: लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर अनामिका साव, अनुपमा तिवारी, और अशोक पटेल।

जिला सहकारी बैंक नेहरू चौक के खातेदार रामकुमार कौशिक ने शिकायत की थी कि 16 अप्रैल 2020 से 16 मई 2020 के बीच उनके बचत खाते से 5,57,000 रुपए एटीएम के माध्यम से निकाले गए, जबकि उन्होंने न तो एटीएम कार्ड के लिए आवेदन किया था और न ही इसे एक्टिवेट कराया था।

जांच में सामने आया कि अन्य खातेदारों के खातों से भी बिना उनके आवेदन या जानकारी के एटीएम कार्ड के जरिए पैसे निकाले गए।

जांच अधिकारी ने कनिष्ठ लिपिक हर्षिता पटेल को मुख्य आरोपी पाया। हर्षिता ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके आधार पर उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 64/84 के तहत गड़बड़ी की राशि ब्याज सहित वसूलने के लिए सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने का निर्णय लिया गया।

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