रायपुर/बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई, जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य शैलेंद्र दुबे को बिना पद से इस्तीफा दिए स्टेट बार काउंसिल 2025 के चुनाव में भाग लेने पर आपत्ति जताई गई है। अदालत ने इस मामले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट बार काउंसिल और छत्तीसगढ़ शासन को नोटिस जारी करते हुए 24 सितंबर तक जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
याचिका में उठाए गए बिंदु
याचिका में कहा गया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अधिसूचना जारी की थी। इसमें साफ निर्देश था कि जो सदस्य किसी अन्य पद पर कार्यरत हैं, वे बिना इस्तीफा दिए चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते। इसके बावजूद शैलेंद्र दुबे ने 11 वर्षों से अनावृत्त अपने पद का उपयोग करते हुए स्टेट बार काउंसिल 2025 चुनाव का नामांकन फॉर्म भर दिया।
चुनाव की पृष्ठभूमि
30 सितंबर को स्टेट बार काउंसिल छत्तीसगढ़ का चुनाव होना तय है। याचिका में कहा गया कि दुबे की उम्मीदवारी नियमों के खिलाफ है और उन्हें अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए।