युक्तियुक्तकरण में गड़बड़ी पर बीईओ निलंबित, आयुक्त सरगुजा ने जारी किया आदेश

सरगुजा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में शिक्षा विभाग के एक बड़े अधिकारी पर कार्रवाई की गई है। रामानुजनगर ब्लॉक के विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO) पंडित भारद्वाज को युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में आयुक्त सरगुजा द्वारा निलंबन आदेश जारी किया गया है।

स्कूलों की गलत जानकारी देकर की गई थी कुटरचना

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बीईओ पंडित भारद्वाज के खिलाफ यह आरोप है कि उन्होंने स्कूलों से संबंधित युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के दौरान गलत आंकड़े और भ्रामक जानकारी प्रस्तुत की। उनकी ओर से दी गई यह जानकारी तथ्यों से परे और कुटरचना की श्रेणी में पाई गई, जिससे विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए।

शिकायत के बाद हुई जांच, फिर हुई कार्रवाई

इस पूरे मामले की शिकायत संबंधित विभाग तक पहुंची थी, जिसके बाद उच्चाधिकारियों द्वारा इस पर गंभीरता से जांच करवाई गई। जांच में बीईओ की लापरवाही और जानबूझकर की गई गड़बड़ी साबित होने पर आयुक्त सरगुजा ने तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित करने का आदेश जारी किया।

शिक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

बीईओ स्तर के अधिकारी द्वारा इस तरह की गड़बड़ी किए जाने से न केवल शिक्षा विभाग की विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं, बल्कि युक्तियुक्तकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य में पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी प्रश्नचिह्न लगा है। युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया का उद्देश्य शिक्षकों और संसाधनों का समुचित और व्यावहारिक वितरण होता है, लेकिन यदि इसमें ही मनमानी और फर्जीवाड़ा हो, तो इससे बच्चों की शिक्षा व्यवस्था पर सीधा असर पड़ता है।

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