बिलासपुर: भिलाई के 165 करोड़ रुपये के यस बैंक घोटाले की जांच अब सीबीआई करेगी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की जांच पर असंतोष जताते हुए यह आदेश दिया है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जांच में तथ्यों को छिपाने और लीपापोती की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही यस बैंक के सहयोग न करने पर भी नाराजगी जताई गई। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच जरूरी है।
चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने दुर्ग-भिलाई एसपी को मामले से जुड़े सभी दस्तावेज, एफआईआर और काउंटर एफआईआर सीबीआई को सौंपने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीबीआई को नई एफआईआर दर्ज करने को भी कहा गया है।
मामले में अनिमेष सिंह और हितेश चौबे की एफआईआर से जुड़ी पूरी जानकारी सीबीआई को दी जाएगी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता प्रभुनाथ मिश्रा द्वारा पेश दस्तावेजों का भी उल्लेख किया है।

