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भूपेश बघेल की चुनाव याचिका में नए बिंदु जोड़ने की मांग खारिज, बिलासपुर हाईकोर्ट का फैसला

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जुड़े पाटन विधानसभा चुनाव मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने उनकी ओर से चुनाव याचिका में नए बिंदु जोड़ने के लिए दिए गए आवेदन को खारिज कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर 2026 को निर्धारित की गई है।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला वर्ष 2023 के पाटन विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। भाजपा नेता विजय बघेल ने भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव याचिका दायर की थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि मतदान से पहले लागू 48 घंटे की प्रचार-निषेध अवधि के दौरान रैली निकाली गई थी। याचिकाकर्ता ने चुनाव रद्द करने की मांग की थी।

अब आगे क्या होगा?

भूपेश बघेल की ओर से चुनाव याचिका की समय-सीमा और अन्य कानूनी पहलुओं पर आपत्ति उठाई गई थी। हाईकोर्ट के ताजा आदेश के बाद नए बिंदु जोड़ने का आवेदन खारिज हो गया है। अब मामले की सुनवाई पहले से निर्धारित मुद्दों के आधार पर आगे बढ़ेगी।

इस मामले में अदालत का अंतिम फैसला आना अभी बाकी है। अगली सुनवाई में चुनाव याचिका से जुड़ी आगे की कानूनी प्रक्रिया पर ध्यान रहेगा।

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