बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में याचिकाकर्ता और दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय बघेल की गवाही शुरू हुई, लेकिन समय की कमी के कारण यह पूरी नहीं हो सकी। अब 16 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी, जिसमें उनकी शेष गवाही दर्ज की जाएगी।
2023 के पाटन विधानसभा चुनाव से जुड़ा है मामला
दरअसल, विजय बघेल ने वर्ष 2023 में हुए पाटन विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि मतदान से पहले लागू 48 घंटे की प्रचार-निषेध अवधि के दौरान भूपेश बघेल ने निर्वाचन क्षेत्र में रैली निकाली थी। इसी आधार पर विजय बघेल ने उनका निर्वाचन शून्य घोषित करने की मांग की है।
चुनाव याचिका की वैधता पर भी उठा था सवाल
मामले में भूपेश बघेल की ओर से याचिका निर्धारित समय-सीमा के बाद दायर किए जाने को लेकर आपत्ति जताई गई थी। इस कानूनी विवाद के कारण सुनवाई की प्रक्रिया प्रभावित हुई थी। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जिसके बाद हाईकोर्ट में आगे की सुनवाई का रास्ता साफ हुआ।
16 नवंबर को आगे बढ़ेगी सुनवाई
अब हाईकोर्ट में विजय बघेल की शेष गवाही दर्ज की जाएगी। इसके बाद मामले में आगे की न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी। फिलहाल अदालत ने चुनाव याचिका पर अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। आरोपों और संबंधित साक्ष्यों पर अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगा।

