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शराब घोटाले में ईडी की गिरफ्त में चैतन्य बघेल बीमार, हाईकोर्ट ने जेल प्रशासन को सुविधाएं देने के निर्देश दिए

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को बुखार हो गया है। इस पर हाईकोर्ट ने जेल प्रशासन को उन्हें विधि सम्मत सभी सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में सत्यापन के बाद ही नियमों के तहत कार्रवाई की जाए।

कोर्ट की कार्यवाही
हाईकोर्ट में दायर याचिका में चैतन्य बघेल के अधिवक्ता ने बताया कि उन्हें तेज बुखार है और स्वच्छ पानी की भी समस्या है। अदालत ने कहा कि आरोपी न्यायिक हिरासत में है, इसलिए याचिकाकर्ता ट्रायल कोर्ट में भी इस संबंध में आवेदन दे सकते हैं। हालांकि, अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि बीमार होने का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया, फिर भी परिस्थितियों को देखते हुए ईडी और जेल सुपरिटेंडेंट को निर्देश दिए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 26 अगस्त को होगी।

गिरफ्तारी और पृष्ठभूमि
ईडी ने 18 जुलाई को भिलाई-3 स्थित बघेल निवास से चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन के दिन ही गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के खिलाफ चैतन्य पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जहां से मिले निर्देश के बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

गौरतलब है कि ईडी ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य को छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले में आरोपी बनाया है। ईडी के अनुसार, 2019 से 2022 के बीच राज्य में करीब 2,100 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ, जिसका पूरा वित्तीय प्रबंधन चैतन्य बघेल ने किया था।

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