बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने न्यायालय के आदेश का निर्धारित समय में पालन नहीं होने पर स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया को अवमानना नोटिस जारी किया है। मामला गरियाबंद के सीएमएचओ कार्यालय में पदस्थ ड्राइवर दायासिंह ध्रुव के स्थानांतरण से जुड़ा है।
दायासिंह के गरियाबंद से मैनपुर स्थानांतरण के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट के संबंधित फैसले के आधार पर छह माह के भीतर उनके अभ्यावेदन का निराकरण करने का निर्देश दिया था। आरोप है कि तय समय बीतने के बावजूद मामले का निराकरण नहीं किया गया।
इसके बाद दायासिंह ने अधिवक्ताओं के माध्यम से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव को नोटिस जारी कर पूछा कि आदेश का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। अब सचिव के जवाब के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी।

