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एंटी-रेबीज इंजेक्शन की कमी मामले में हाईकोर्ट सख्त, अस्पताल निरीक्षण के आदेश

बिलासपुर। जिला अस्पताल में एंटी-रेबीज और टिटनेस इंजेक्शनों की कमी के मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कोर्ट कमिश्नर को अस्पताल का निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव को शपथपत्र दाखिल करने को कहा गया है।

चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में राज्य के अधिवक्ता ने बताया कि जिला अस्पताल में इंजेक्शनों की कमी संबंधी खबर तथ्यात्मक रूप से गलत है। उन्होंने 5 अप्रैल 2026 के निर्देशों की प्रति भी प्रस्तुत की, जिसे स्वास्थ्य विभाग के सचिव को भेजा गया है।

इस पर कोर्ट ने वास्तविक स्थिति जानने के लिए न्यायालय आयुक्त पलाश तिवारी को उसी दिन अस्पताल का दौरा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि 11 फरवरी 2026 के आदेश के पालन में प्रस्तुत शपथपत्र में तिथि की त्रुटि हो गई है, जिसमें गलती से 12 दिसंबर 2026 अंकित हो गया। कोर्ट ने इस पर नया शपथपत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी।

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