बिलासपुर में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल और नारायणा टेक्नो स्कूल से जुड़े मामले को गंभीरता से लिया है। अभिभावकों की शिकायत है कि स्कूलों ने सीबीएसई पाठ्यक्रम का दावा कर बच्चों का प्रवेश लिया, लेकिन बाद में अचानक राज्य बोर्ड की 5वीं और 8वीं की परीक्षा देने को कहा गया, वह भी बिना तैयारी के समय दिए।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्कूल शिक्षा सचिव से शपथपत्र में जवाब मांगा है। बताया गया कि कक्षा 1 से 8 तक सीबीएसई की मान्यता नहीं होती, फिर भी स्कूलों ने अभिभावकों से ज्यादा फीस वसूली। अभिभावकों ने इस फैसले का विरोध किया और कलेक्टर निवास का घेराव भी किया।
मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी।

