सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो मामले के 11 दोषियों की याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में दोषियों ने आत्मसमर्पण करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषियों ने अपनी सजा से बचने के लिए समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। कोर्ट ने कहा कि दोषियों को 21 जनवरी तक आत्मसमर्पण करना होगा।
दोषियों को 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।
दोषियों को 15 अगस्त, 2022 को गुजरात सरकार ने समय से पहले रिहा कर दिया था। इस फैसले को बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया और दोषियों को फिर से जेल में डालने का आदेश दिया।