Raipur News: रायपुर। मामूली विवाद के दौरान युवक की हत्या करने वाले दो दबंग भाइयों को दोषी पाए जाने पर न्यायालय ने 10-10 साल सश्रम कारावास और 500-500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर 3-3 माह अतिरिक्त कठोर कारावास का प्रावधान भी रखा गया है। मामला उरला थाना क्षेत्र के बीरगांव के नागेश्वर नगर का है। इस पर अंतिम सुनवाई द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिंह की अदालत में पूरी हुई।
अतिरिक्त लोक अभियोजक कैलाश अगाशे ने अदालत को बताया कि 6 मई 2021 की देर रात लगभग 11:30 बजे बीरगांव के नागेश्वर नगर स्थित रंगमंच में झम्मन यादव, हिरेन्द्र देवांगन, सुभाष, करण और कार्तिक बैठकर बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान मोहल्ले का आरोपी रविकांत तिवारी वहां पहुंचा और हिरेन्द्र से मोबाइल मांगकर उसमें नंबर सेव करने लगा। कुछ देर बाद रविकांत दबंगई दिखाते हुए मोबाइल लेकर अपने घर चला गया।
जब सभी दोस्त मोबाइल लेने आरोपी के घर पहुंचे, तो रविकांत ने मोबाइल रखने से इनकार कर दिया और विवाद करने लगा। इसी बीच उसकी आवाज सुनकर उसका भाई दीपक तिवारी भी बाहर आ गया। दोनों भाइयों ने मिलकर मारपीट शुरू कर दी और हंसिया व चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। घटना में झम्मन यादव गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि बीच-बचाव करने पहुंचे हिरेन्द्र की पीठ पर भी चाकू से वार किया गया।
दोनों को तुरंत मेकाहारा अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान झम्मन की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। घटनास्थल से मिले साक्ष्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आरोपी भाइयों के बयान अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जिसके आधार पर उन्हें दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई।

