भाजपा समर्थित नगर पंचायत अध्यक्ष पर कार्रवाई के आदेश: क्या अतिक्रमण पर चलेगा बुलडोजर?

बालोद। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के मामले में गुरूर नगर पंचायत के अध्यक्ष और भाजपा समर्थक प्रदीप साहू मुश्किल में आ गए हैं। तहसीलदार न्यायालय ने उनके खिलाफ बेदखली का आदेश जारी करते हुए प्रशासन को निर्देश दिया है कि 26 सितंबर से पहले अतिक्रमित भूमि खाली कराई जाए और रिपोर्ट पेश की जाए

क्या है मामला

आरोप है कि प्रदीप साहू ने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 930 के किनारे 12.69 वर्ग मीटर शासकीय जमीन पर मकान बनाकर अवैध कब्जा कर रखा है। शिकायतों और सुनवाई के बाद तहसीलदार न्यायालय ने यह आदेश पारित किया।

प्रशासन की तैयारी

आदेश के बाद स्थानीय प्रशासन ने कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक बेदखली की पूरी प्रक्रिया तय समयसीमा से पहले पूरी करने पर जोर दिया जा रहा है।

प्रदीप साहू का पक्ष

प्रदीप साहू ने कहा कि उन्हें न्यायालय का आदेश मिला है और उन्होंने इसकी जानकारी जिला प्रशासन को दे दी है। उनका कहना है कि जरूरत पड़ी तो वे उच्च न्यायालय में अपील करेंगे

You May Also Like

More From Author