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बीजेपी महापौर प्रत्याशी के जाति प्रमाण पत्र का मामला हाईकोर्ट पहुंचा, अर्जेंट सुनवाई की मांग

बिलासपुर। भाजपा की महापौर प्रत्याशी एल पदमजा ऊर्फ पूजा विधानी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उनके ओबीसी जाति प्रमाण पत्र को लेकर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के महापौर प्रत्याशी आकाश मौर्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। उन्होंने इस मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की है, जिसे हाईकोर्ट रजिस्ट्री ने पंजीकृत कर लिया है।

अधिवक्ता लवकुश साहू के माध्यम से दाखिल याचिका में कहा गया है कि भाजपा प्रत्याशी पूजा विधानी के जाति प्रमाण पत्र के दस्तावेज आरओ द्वारा नहीं दिए गए हैं, जिसके खिलाफ यह याचिका दायर की गई है। अर्जेंट हियरिंग की मांग के चलते मामले की सुनवाई आज हो सकती है।

गौरतलब है कि भाजपा की महापौर प्रत्याशी घोषित होने के बाद से ही उनके जाति प्रमाण पत्र पर विवाद चल रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि उनका प्रमाण पत्र आंध्र प्रदेश का है, जो छत्तीसगढ़ में मान्य नहीं होना चाहिए। हालांकि, निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस की आपत्ति को खारिज कर दिया था। पूजा विधानी ने अपने ओबीसी प्रमाण पत्र को 1995 में विधिवत जारी किया गया बताया है। लेकिन चुनाव के बाद भी यह विवाद समाप्त होने की संभावना कम नजर आ रही है।

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