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भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की रिमांड 14 दिन और बढ़ी, 1 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की न्यायिक रिमांड अवधि पूरी होने पर आज उन्हें विशेष कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें तीसरी बार 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी।

इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चैतन्य की 5 दिन की कस्टोडियल रिमांड की मांग की थी, जिस पर सुनवाई कल यानी 19 अगस्त को होगी।

जन्मदिन पर हुई थी गिरफ्तारी

ईडी ने चैतन्य बघेल को 18 जुलाई को उनके जन्मदिन के दिन भिलाई स्थित निवास से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) 2002 के तहत की गई। जांच में खुलासा हुआ कि शराब घोटाले से जुड़े इस पूरे नेटवर्क से करीब 2,500 करोड़ रुपये की अवैध कमाई की गई।

16.70 करोड़ रुपये का फायदा और रियल एस्टेट में निवेश

ईडी के अनुसार, चैतन्य बघेल को शराब घोटाले से 16.70 करोड़ रुपये नगद मिले। उन्होंने इस रकम को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में निवेश कर वैध दिखाने की कोशिश की। जांच में सामने आया कि उन्होंने विठ्ठलपुरम प्रोजेक्ट में फर्जी फ्लैट खरीदी और ठेकेदारों को नकद भुगतान के जरिए राशि का उपयोग किया।

1000 करोड़ रुपये से ज्यादा की अवैध संपत्ति प्रबंधन का आरोप

ईडी ने दावा किया है कि चैतन्य बघेल ने घोटाले से निकली 1000 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध संपत्ति का संचालन किया और इसे कांग्रेस नेताओं व बघेल परिवार के करीबी सहयोगियों तक पहुँचाया। इस धनराशि के अंतिम उपयोग की जांच जारी है।

बड़े नेताओं पर पहले ही गिरी गाज

इस मामले में पहले ही पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, अरविंद सिंह, त्रिलोक सिंह ढिल्लों, अनवर ढेबर, ITS अधिकारी अरुण पति त्रिपाठी और कांग्रेस विधायक कवासी लखमा की गिरफ्तारी हो चुकी है।

HC में दी चुनौती, जेल में साफ पानी की मांग

चैतन्य बघेल ने गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाई कोर्ट ने 26 अगस्त तक ईडी से जवाब मांगा है। वहीं, कोर्ट ने जेल अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि चैतन्य को जेल में साफ पानी उपलब्ध कराया जाए।

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